बड़वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा ने पारित अपने फैसले मे अवैध शराब बेचने के आरोपी गोपाल पिता गौरव मोरे पानसेमल को धारा 31(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1100 रूपये जुर्माने से दणित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया श्री भारतसिंह कनेल द्वारा की गई।
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं लगा 1100 रुपये का जुर्माना