अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं लगा 1100 रुपये का जुर्माना

बड़वानी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा ने पारित अपने फैसले मे अवैध शराब बेचने के आरोपी गोपाल पिता गौरव मोरे पानसेमल को धारा 31(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम मे न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1100 रूपये जुर्माने से दणित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया श्री भारतसिंह कनेल द्वारा की गई।


Popular posts
18 दिन के महाभारत युद्ध ने* *द्रौपदी की उम्र को* *80 वर्ष जैसा कर दिया था...*
Image
ग्रामीण आजीविका मिशन मे भ्रष्टाचार की फिर खुली पोल, प्रशिक्षण के नाम पर हुआ घोटाला, एनसीएल सीएसआर मद से मिले 12 लाख डकारे
Image
मध्यप्रदेश के मेघनगर (झाबुआ) में मिट्टी से प्रेशर कुकर बन रहे है
Image
कान्हावाड़ी में बनेगी अनूठी नक्षत्र वाटिका, पूर्वजों की याद में लगायेंगे पौधे* *सांसद डीडी उइके एवं सामाजिक कार्यकर्ता मोहन नागर ने कान्हावाड़ी पहुँचकर किया स्थल निरीक्षण
Image
बीती देर रात सांसद दुर्गादास उईके ने ग्राम पिपरी पहुंचकर हादसे में मृतकों के परिजनों से की मुलाकात ।
Image