साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलेगी पैशन

विदिशा वृद्धावस्था संरक्षण एवं लघु और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के लिए आरंभ की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की खेती वाले व 18 से 40 वर्ष के बीच के आयु के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 से 200 रुपये मासिक योगदान देने पर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपये की पेंशन दी जाएगी। उक्ताशय की जानकारी देते हुए परियोजना संचालक (आत्मा) ने बताया कि यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान का परिवार पेंशन के रूप में पचास प्रतिशत पेंशन पाने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है। इस योजना के तहत खंड स्तर पर स्थित लोक सेवा केन्द्र पर निःशुल्क पंजीयन कराया जा सकता है। जिसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाता, पी.एम.किसान खाता साथ ले जाना अनिवार्य है। पंजीयन का कार्य सीधे रुप में योजना के अधिकारिक पोर्टल Ittp//phyprin पर किसान स्वंय पंजीयन कर सकते हैं।


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