सीहस । नखेल कखाना वायरस कविद-19 संक्रमण के फैलने की गंभीर स्थिति करू देखते हुए 21 दिनों के लिए लॉकडाउन घरूषित किया गया है। प्रदेश के श्रम आयुक्त श्री आशुतस्य अवस्थी ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों करू दिये है। उन्होंने निर्देश में कहा है कि इन असाधारण परिस्थितियों में किसी भी कर्मकार की लॉकडाउन के कारण से अनुपस्थिति रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छटनी सर्विस ब्रेक आदि नहीं किया जाए। श्रम आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारिय के वेतन अथवा अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कई कटौती नहीं की जाएगी। यदि कई कर्मकार इस अवधि के पूर्व से अवकाश पर है तथा कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हरू पा रहा है तरूऐसी परिस्थितियों में उन्हें सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ऐसे कारखानों, दुकान एवं वाणिज्यिक के संस्थानों में जहां अति आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति हेतु कर्मकारों की सेवाएं अपरिहार्य कारणों से आवश्यक है जैसे कि ख पदार्थ निर्माण, फूड प्रस्मेसिंग दवा/फार्मा निर्माण, मास्क एवं सैनिटाइजर निर्माण तथा हॉस्पिटल, दवा, चिकित्सा उपकरण दुकान, पेट्रल, डीजल के पं खाद्य पदार्थ तथा सामान्य दैनिक उपयखा संबंधी आपूर्ति, हम पार्सल/टीफिन आदि सेवाएं इनमें कार्यरत कर्मकारों करू संक्रमण से बचाने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण एवं उपाय जैसे मास्क, हेण्डग्लबज, साबून और सेनिटाईजर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कर्मकार के बीमार हरने उसका तत्काल मेडिकल हेल्थ चेकअप कराया जाकर उसे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी नियनकों करू एवं प्रबंधकों द्वारा इस संबंध में शासन, जिला दंडाधिकारी तथा लक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना हखगा।
कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश