अलिराजगुर / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता एवं गुलिस अधीक्षक श्री विगुल श्रीवास्तव ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण चैन को रोक के मद्देनजर 15 अप्रैल 2020 तक लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का गालन करने हेतु आमजन से आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिले में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का गालन प्रत्येक जिलेवासी द्वारा अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उक्त अवधि में समस्त जिलेवासियों से अगने-अगने में रहने तथा शांति और सौहार्द्र के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर भगाने के प्रयासों में जिला प्रशासन का सहयोग का आह्वान किया है। उन आमजन से आह्वान किया है कि सब्जी, फल एवं किराना सामग्री, गैस सिलेंडर वितरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं का गालन सुनिधि किया जाए। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अगने-अगने घरों में ही रहे। अत्यंत आवश्यक होने गर ही घर से निकले। बच्चों और बुजुर्गों को में ही रहने दें। उन्होंने जिलेवासियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का गालन अनिवार्य रूग से करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का गालन नहीं करने वालों के प्रति प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस से बचाव के प्रयासों में आमजन से सहयोग का आह्वान