कलेक्टर श्री पिथोड़े द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर खनन के तीन पट्टे निलंबित

भोपाल/ कलेक्टर श्री तरुण पिथोड़े द्वारा याम चांदबड़ कदम तहसील बैरसिया की शासकीय भूमि पर स्वीकृत पत्थर (क्रेशर) आधारित उत्खनिपट्टा को पर्यावरणीय स्वीकृत /अनुबंध शर्तो के उल्लंघन किये जाने के कारण तीन स्वीकृत पट्टे निलंबित कर दिए हैं। जारी आदेश में गोविंद सिंह यादव आत्मज सोहन सिंह यादव, सोहन सिंह यादव आत्मज भगवान सिंह यादव और सुरेन्द्र सिंह यादव आत्मज सोहन सिंह यादव, निवासी सी 55 पदमनाभ नगर रायसेन रोड भोपाल को याम चांदबड़ कदम तहसील बैरसिया की शासकीय भूमि पर स्वीकृत पत्थर (क्रेशर) आधारित उत्खनन पट्टा को पर्यावरणीय स्वीकृत अनुबंध शर्तों के उल्लंघन किये जाने के कारण तीन स्वीकृत पट्टे निलंबित कर दिए हैं।