डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित करके सुरक्षा सुनिश्चित करेगा नया अध्यादेश : विष्णुदत्त शर्मा


भोपाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 123 साल पुराने महामारी कानून में जो संशोधन किया गया है, वह एक स्वागतयोग्य कदम हैइस संशोधन के द्वारा डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित करके इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान से डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे निश्चित होकर काम कर सकेंगे। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने महामारी कानून में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहीप्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों के कारण कोरोना महामारी पर नियंत्रण के काम में काफी मुश्किलें आ रही हैं। मध्यप्रदेश में भी ऐसे कई मामले हुए हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ने महामारी कानून में जो संशोधन किया है, उसके बाद इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी और डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी पूरी निश्चितता के साथ अपना काम कर सकेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए संशोधन के बाद डॉक्टरों तथा स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही इसके लिए 7 साल तक की सजा एवं 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया हैइसके चलते कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी पर हमला करने के पूर्व दो बार सोचने पर विवश होगा


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