अलिराजपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जन-स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोराना वायरस wid19 से रोकथाम व बचाव हेतु एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) केसुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी कार्यालय एवं परिसर सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे-मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, प्रतीक्षालय बस स्टॉप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा में कि भी प्रकार का तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित संबंधित आदेश जारी किये उक्त आदेश के तहत यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी या आगन्तुक उक्त नियम का उल्लंघन करते है तो उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही कीजाएगी। भारतीय दण्ड संहिता आईपीसी की धारा 268 या 269 के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा विधि विरूद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, जिसजीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रम फैलना संभाव्य हो-उस व्यक्ति को 6 मास अवधि तक का कारावास अथवा 200 रूपये तक के जुर्माना से दण्डि किया जा सकता है। सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू,उत्पादन अधिनियम (कोटपा) 2003 की धारा-4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित स्थलों पर धूम्रपान निषेध का उल्लंघन करने पर दण्ड स्वरूप 200 रूपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। उक्त आदेश के तहत तम्बाकू सेवन के उपरांत उसे यत्र-तत्र थूकने को निशिद्ध करने के साथ वातावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग मिलेगा। साथ ही कोरोना (कोविड19) जैसी महामारी से बचाने तथा स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत अभियान में अहम योगदान होने के साथ ही जन-स्वास्थ्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। उल्लेखनीय है कि तम्बाकू का सेवन जन-स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। यहां वहां थूकना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना (mid19), इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तम्बाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते है, जिससे विभिन्न प्रकरण की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने तम्बाकू पदार्थ उपयोग/धूमपान संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी