उमरिया - कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंषी ने जिला आपदा प्रबंधन समति की बैठक में स्पष्ट किया है कि राज्य शासन द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के खोलने के संबंध में दिषा निर्देष जारी किए हैआपनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कन्टेनमेंट जोन के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग माल को छोड़कर समस्त दुकान खोली जा सकती। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्टैंड अलोन दुकान, मोहल्ले की दुकान एवं आवासीय परिसर में स्थित दुकाने खोली जा सकेगी। बाजार, बाजार परिसर एवं शॉपिंग माल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। पूर्व की भांति बाजार में स्थित अनुज्ञेय अत्यावश्यक वस्तु यथा दूध, फल. सब्जी गोषरी, एवं दवा आदि की दुकानें खुली रखी जा सकती हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, धार एव खरगौन में कन्टेनमेट जोन के बाहर की दुफानो को खोलने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक काइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ विचार विमर्श उपरांत स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। आपने बताया कि माल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिग पुल. ब्यूटी पार्लर एवं बार, शराब की दुकाने आदि जो प्रतिबंधित श्रेणी में है पूर्वानुसार बद रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, वन मण्डल अधिकारी आर के सिकरवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंकित अस्थाना, एसडीएम बांधवगढ अनुराग सिंह, सहायक आयुक्त आदि जाति कल्याण विभाग आनंद राय सिंन्हां, तहसीलदार बांधवगढ़ दिलीप सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा राजेष श्रीवास्तव, डा0 संदीप सिंह, डा0 बी के प्रजापति, जिला आपूर्ति अधिकारी बी एस परिहार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी एस के गढ़पाले , राकेष प्रताप सिंह व्यापारी संघ के अध्यक्ष सहित अन्य जन उपिस्थत रहे
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंषी ने जिला आपदा प्रबंधन समति की बैठक में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों के खोलने के संबंध में दिषा निर्देष जारी किए