बैतूल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने लॉकडाउन के दौरान 12 मई 2020 को लगाए गए प्रतिबंधों में संबंध में स्पष्ट किया है कि जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट, खाने-पीने की दुकानें, सेलून, पार्लर, पान-गुटखा, किसी भी तरह की रोड के किनारे लगाई जाने वाली दुकानें, सभी हाट-बाजार समान रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इन गतिविधियों को नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिबंधित होने के कारण बंद रखा जाएगा
होटल, सेलून-पार्लर एवं सड़क किनारे लगाई जाने वाली दुकानें नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिबंधित रहेंगी - कलेक्टर