होटल, सेलून-पार्लर एवं सड़क किनारे लगाई जाने वाली दुकानें नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिबंधित रहेंगी - कलेक्टर

बैतूल कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने लॉकडाउन के दौरान 12 मई 2020 को लगाए गए प्रतिबंधों में संबंध में स्पष्ट किया है कि जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के होटल, रेस्टोरेंट, खाने-पीने की दुकानें, सेलून, पार्लर, पान-गुटखा, किसी भी तरह की रोड के किनारे लगाई जाने वाली दुकानें, सभी हाट-बाजार समान रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। इन गतिविधियों को नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिबंधित होने के कारण बंद रखा जाएगा


Popular posts
बैतूल पाढर चौकी के ग्राम उमरवानी में जुआ रेड पर जबरदस्त कार्यवाही की गई
Image
रायसेन में डॉ राधाकृष्णन हायर सेकंडरी स्कूल के पास मछली और चिकन के दुकान से होती है गंदगी नगर पालिका प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही
भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर,"राम" को छोड़ कर या राम नाम को छोड़ कर किसी अन्य की शरण जाता हैं, वो मानो कि, जड़ को नहीं बल्कि उसकी शाखाओं को,पतो को सींचता हैं, । 
Image
मनरेगा के तहत आथिक.विकास को ठेंगा दिखा रही पंचायती राज व्यवस्था 
Image
बैतुल के पूर्व विधायक एंव वरिष्ट कांग्रेसी नेता श्री विनोद डागा जी का निधन
Image