अंगारी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पर 30 दिवस की कालावधी के लिये जेल की कार्यवाही

पूर्व सरंपच ग्राम पंचायत अंगारी को म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत 30 दिवस की कालावधी के लिये दिनांक 25/06/2020 से सिविल जेल भेजा गया हैं


मन्दसौर - जिला पंचायत सीईओ श्री ऋषव गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद पंचायत सीतामऊ के ग्राम पंचायत अंगारी मे वर्ष 2014-15 में माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 2 लाख 50 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। पूर्व सरपंच श्री कालूसिंह सिसोदिया एवं तात्कातलिन सचिव श्री राधेश्याम गेहलोत द्वारा अपने पद पर रहते हुए निर्माण कार्य को समयावधी में पूर्ण नही किया गया और अवैध रूप से राशि निकाल ली थी। जिला पंचायत कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण नही करने के संबंध में स्प्ष्टीकरण चाहा गया थासरपंच एवं सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद नही होने से न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत में म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पूर्व सरपंच श्री कालूसिंह सिसोदिया निवासी अंगारी एवं तात्कालिन सचिव श्री राधेश्याम गेहलोत ग्राम पंचायत अंगारी को निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 1 माह का समय दिया गया।


संबंधित द्वारा समयावधी में कार्य पूर्ण नही कराने पर पूर्व सरपंच एवं तात्कालिन सचिव के विरूद्ध समानुपातिक राशि की वसूली म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत तात्कालिन सचिव श्री राधेश्याम गेहलोद ग्राम पंचायत अंगारी से कुल राशि रूपये 1 लाख 25 हजार अक्षरी एक लाख पच्चीस हजार रूपये एवं पूर्व सरपंच श्री कालूसिंह सिसोदिया निवासी अंगारी से कुल राशि रूपये 1 लाख 25 हजार अक्षरी एक लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र सर्व शिक्षा अभियान मंदसौर के खाता क्रमांक 30243724467 में जमा करने हेतु दिनांक 13/06/2019 को आदेश पारित किया जाकर वसूली योग्ये राशि 1 माह में जमा कराई जाकर जमा रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गयाउसके उपरांत तात्कागलिन सचिव श्री राधेश्यामम गेहलोद ग्राम पंचायत अंगारी से कुल राशि रूपये 125000/- अक्षरी एक लाख पच्चीसस हजार रूपये के विरूद्ध प्रतिमाह 15000/- के मान से सचिव के वेतन से कटोता किया जा रहा हैं लेकिन पूर्व सरपंच श्री कालूसिंह सिसोदिया द्वारा एक वर्ष व्यरतीत होने के पश्चात भी राशि जमा नहीं कराने पर पुन:सूचनापत्र जारी लेख जेल भेजे जाने हेतु सूचित किया गया। सूचित किये जाने पञ्चाशत भी पूर्व सरपंच श्री कालूसिंह सिसोदिया द्वारा राशि जमा नहीं कराये जाने पर श्री कालूसिंह सिसोदिया पूर्व सरंपच ग्राम पंचायत अंगारी को म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत 30 दिवस की कालावधी के लिये दिनांक 25/06/2020 से सिविल जेल भेजा गया हैं।


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