शहरी क्षेत्र में दुकाने नंबर के अनुसार खोली जाएँगी - कलेक्टर


भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े ने धारा-144 के तहत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकान नम्बर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए है। सभी दुकानों पर अलग-अलग 1, 2 ,3 नम्बर अंकित किये जायेंगे।एक नंबर अंकित की हई दुकान सोमवार एवं मंगलबार, दो नंबर अंकित की हुई दुकान बुधवार एवं गुरुवार और तीन नंबर अंकित की हुई दुकान शुक्रवार एवं शनिवार को खोली जायेंगी और शहरी क्षेत्र में स्थित दुकानें रविवार के दिन बंद रहेंगी। यह आदेश ऐसे सभी मार्केट क्षेत्र में जहाँ 10 या 10 से अधिक दुकानें है सहित सभी मार्केट पर लागू होगा। सभी दुकानों पर यह नम्बर नगर निगम द्वारा अंकित किए जाएंगे। जब तक नम्बर अंकित नही होते है तब तक पूर्व में जारी किए आदेश अनुसार दुकानें खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त मेडिकल स्टोर, स्टैंड अलोन दुकाने, रहवासी परिसर में स्थित दुकाने, राज्य शासन से लायसेंस प्राप्त दुकाने, सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी। मेडिकल दुकानो को छोड़कर शेष दुकानों को रात्रि 8:30 बजे तक बंद किया जाएगा। ताकि रात्रि कयूं का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जा सके। मार्केट क्षेत्र की दुकानों पर नंबरिंग अंकित नहीं हो जाती तब तक पूर्व अनुसार ही संचालित की जाएगी। उक्त व्यवस्थाओं को संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए


Popular posts
बैतूल पाढर चौकी के ग्राम उमरवानी में जुआ रेड पर जबरदस्त कार्यवाही की गई
Image
रायसेन में डॉ राधाकृष्णन हायर सेकंडरी स्कूल के पास मछली और चिकन के दुकान से होती है गंदगी नगर पालिका प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही
मनरेगा के तहत आथिक.विकास को ठेंगा दिखा रही पंचायती राज व्यवस्था 
Image
भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर,"राम" को छोड़ कर या राम नाम को छोड़ कर किसी अन्य की शरण जाता हैं, वो मानो कि, जड़ को नहीं बल्कि उसकी शाखाओं को,पतो को सींचता हैं, । 
Image
बैतुल के पूर्व विधायक एंव वरिष्ट कांग्रेसी नेता श्री विनोद डागा जी का निधन
Image