*उर्वरक अमानक घोषित*

* बैतूल ( *वीरेन्द्र झा* जिला प्रतिनिधि * )


संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी श्री केपी भगत से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2020 में उर्वरक नियंत्रण के तहत जिले के उर्वरक विक्रेताओं/सहकारी समितियों से उर्वरकों के लिए गए नमूने परीक्षण प्रयोगशाला सागर में अमानक स्तर के पाए जाने पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा-19 (ए) के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित चिल्कापुर से लिए गए बालाजी फास्फेट लिमिटेड देवास के उर्वरक सिंगल सुपर फास्फेट का बैच नंबर जे-16-2020 को अमानक घोषित किया गया है। उक्त उर्वरक का विक्रय केन्द्रों में उपलब्ध स्कंध की शेष मात्रा का क्रय-विक्रय जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।


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