अब प्रदेश में हर दो माह में ग्राम सभा होगी

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने सोमवार को Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh की समीक्षा बैठक ली


बैतूल ( वीरेंद्र झा जिला प्रतिनिधि )


पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने सोमवार को Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश की परिकल्पना से विकास की रफ्तार तेज होगी और जन-मानस में खुशहाली आयेगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभायेंप्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने की राज्य शासन की मंशा में सभी अधिकारी प्रशासनिक क्षमताए कर्मठताए परिश्रम और प्रमाणिकता के साथ कार्य करें। मंत्री श्री डीमदकतं पदही पेवकपं ने कहा कि प्रदेश में हर दो माह में ग्रामसभाएँ आयोजित होंए जिसमें सभी ग्रामवासियों की विशेष रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करें।


ग्रामसभा में शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगीहर ग्राम में शांतिधाम बनेगा तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सतत मॉनीटरिंग होगी। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तिए जो अकुशल श्रम करने के योग्य हैंए इनके परिवार को वर्ष में कम से कम 100 मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। सार्वजनिक एवं निजी परिसम्पत्तियों का सृजनए जो स्थाई होए किया जायेगाप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं उन्नति के लिये और अन्य प्रयोजनों के लिये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना आवश्यक है। राज्य शासन ने जलसंरक्षण और संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल-संरक्षण और जल-संवर्धन (चेक डेमए मेलियनए तालाबए खेत-तालाबए कन्टूर ट्रेंचए वोल्डर चेकए रूफ वॉटर हार्वेस्टिंगए परकोलेशन तालाबए रिचार्ज पिट) आदि शामिल हैंइनमें भूमि विकासए कुआँ निर्माणए वृक्षारोपणए नर्सरी विकासए चारागाह विकासए वर्मी कम्पोस्टए नाडेपए समूहों की आजीविका गतिविधि के लिये वर्क शेड निर्माण किया जा रहा है।


न बैठक में बताया गया कि ठेकेदार व श्रम-विस्थापन करने वाली मशीनरी का उपयोग कार्यों के निष्पादन के लिये प्रतिबंधित है। जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60640 अनिवार्य हैं। मजदूरी का भुगतान श्रमिकों के व्यक्तिगत खाते में सीधा भुगतान किया जायेगासामग्री का भुगतान पंजीकृत वेण्डर बैंकए डाकघर के खाते में प्रशासनिक मदद में होने वाले व्यय का भुगतान एफटीओ के माध्यम सेए शत-प्रतिशत मानदेय आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने पंचायती राज्य से संबंधित अनेक सुझाव दियेइस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरणए म.प्र. आजीविकाए पंचायती राज्य संचालनालयए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमए सरवन मिशनए स्वच्छ भारत मिशनए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाए ग्रामीण यांत्रिकी सेवाए महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान और जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मी की गतिविधियाँ और आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला।


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