शिवराज मंत्रिमंडल से चार मंत्रियों को देना पड़ेगा इस्तीफा !!


* मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबालसिंह बैंस को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस मिलने के बाद अब 4 मंत्रियों को हटाना पड़ेगा।



भोपाल - वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर मंत्रिमंडल की संख्या में इज़ाफ़ा कर लिया था। जिसको संविधान का उल्लंघन माना गया। संविधान के अनुसार- वर्तमान पदेन विधानसभा के सदस्यों की संख्या के मान से 15% विधायकों को ही मंत्री बनाया जा सकता है। वर्तमान में विधानसभा में कुल 203 विधानसभा सदस्य हैं इसलिए 15% के अनुसार केवल 30 विधायक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं जबकि मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या 34 है। इसलिए किन्ही चार मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब चार मंत्री कौन होंगे यह मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही तय करेगा !! ✍️


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