3 माह (मार्च,अप्रैल एवं मई) का राशन एक बार में ही प्राप्त हो सकेगा

झाबुआ/ खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार पात्रतापर्चीधारी परिवारो के हित को देखते हुए मार्च माह से हितग्राहियों को 03 माह मार्च, अप्रैल, एवं मई की राशन सामग्री एक साथ वितरण करने के निर्देश दिये गये है। विभाग के अनुसार सस्ती दर पर राशन सामग्री प्राप्त करने वाले 2 लाख 28 हजार 656 परिवार है जिन्हे 01 मार्च से 03 माह का राशन प्राप्त हो सकेगा। हितग्राही को 03 माह में एक ही बार राशन प्राप्त करने हेतु उचित मूल्य दुकान पर आना पड़ेगा। सभी पात्रतापर्चीधारियों परिवारो से आव्हान किया गया है कि वे सस्ती दर पर राशन प्राप्त करने के लिये सामग्री भण्डारण के लिये बारदाना, राशि एवं परिवहन की व्यवस्था के साथ शासन की इस अतिमहत्वपूर्ण योजना का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। इसके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उचित मूल्य दुकान पर इस बाबत सूचना प्रदर्शित करने हेतु विक्रेता को निर्देशित किया गया।