झाबुआ/ कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने बताया कि जिले में wid19 (नोवेल कोरोना वायरस) के सक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न स्थिति एवं इन परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुवे बचाव हेतु लोकहित में जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा लोकशांति एवं कानूनव्यवस्था बनाये रखने के लिये झाबुआ जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। तथा इस दौरान अपरिहार्य कारणो से आमजन के द्वारा जिले के अन्दर एवं जिले से बाहर आने-जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियो को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत जिले के भीतर एवं जिले से बाहर मध्यप्रदेश की सीमा के भीतर आने-जाने के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्रो का सूक्ष्मता से परिक्षण कर स्वास्थ्यगत या अन्य कोई महत्वपूर्ण कारण होने पर संख्या निर्धारित कर अनुमति जारी करने हेतु आदेशित किया गया है।
जिले में सुरक्षा लोकशांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी-कलेक्टर श्री सिपाहा