अलिराजपुर । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने बताया कोरोना वायरस (ब्वअपक-19) से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर जिले में 15 अप्रैल 2020 तक दंड प्रक्रिया सं. 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। उक्त आदेश के तहत सोशल मिडिया के माध्यम से कोरोना वायरस बीमारी के संबंध में अवैज्ञानिक ओर अप्रमाणिक भ्रामक संदेशों को फैलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने बताया कोरोना वायरस (ब्वअपक-19) से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर जिले में 15 अप्रैल 2020 तक दंड प्रक्रिया सं. 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है सोशल मीडिया पर धामक जानकारी पोस्ट करने से बचे