उमरिया - कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले में निजी उपयोग तथा खेती संबंधी कार्यों के लिए निर्धारित मात्रा में डीजल परिवहन की अनुमति संबंधी आदेश जारी किये है। जारी आदेश में कहा गया है कि केवल अनुज्ञप्ति धारी ही डीजल का विक्रय निर्धारित विक्रय स्थल पर उपभोक्ता को कर सकेंगे। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2500 लीटर से अधिक डीजल का परिवहन नहीं किया जा सकता। साथ ही 1000 लीटर से अधिक डीजल का भण्डारण नहीं किया जा सकता है।
कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले में निजी उपयोग तथा खेती संबंधी कार्यों के लिए निर्धारित मात्रा में डीजल परिवहन की अनुमति संबंधी आदेश जारी किये है