राजगढ़। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए जिले में तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादों का विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए एवं अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत समस्त दुकानदारों को उक्त प्रतिबंध से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। इसके पश्चात भी कोई दुकानदार तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादो को विक्रय करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में तंबाकू एवं तंबाकू से बने उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित