थूकने पर लगेगी 1000 रुपयो की फटकार
(सुनील जोशी)
अलीराजपुर- मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 अंतर्गत कोविड 19 को संकामक महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है किया है । संजय दुबे प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल में पत्रिका मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर ₹1000 का दंड किए जाने आदेश जारी किया है। जिसके लिए उन्होंने स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/ नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया है ।
थूकने पर लगेगी 1000 रुपयो की फटकार