थूकने पर लगेगी 1000  रुपयो की फटकार

थूकने पर लगेगी 1000  रुपयो की फटकार
(सुनील जोशी)
 अलीराजपुर- मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 अंतर्गत कोविड 19 को संकामक  महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है किया है । संजय दुबे प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल में पत्रिका मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर ₹1000 का दंड किए जाने  आदेश जारी किया है।  जिसके लिए उन्होंने स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त/ नगर पालिका अधिकारी को अधिकृत किया है ।


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