अधिसूचना अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 अंतर्गत अधिसूचना जारी

हरदा/ श्रम पदाधिकारी हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि म.प्र. राजपत्र भोपाल, 05 मई 2020 को प्रकाशित अधिसूचना अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 36-ख दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा राज्य के उन उद्योगों को इस अधिनियम के अध्याय - पांच-ए तथा अध्याय पांच-बी के अंतर्गत धारा 25-एन, 25-ओ, 25-पी, 25-क्यू एवम् 25-आर के प्रावधानों को छोड़कर शेष सभी प्रावधानों से इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से आगामी 1000 दिवस तक, इस शर्त के साथ छूट प्रदान करती है कि इन उद्योगों द्वारा नियोजित कामगारों के औद्योगिक विवादों की छानबीन तथा निराकरण हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी। यह अधिसूचना उन नये उद्योगों पर लागू होगी जो इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात् आगामी 1000 दिनों में प्रथम बार कारखाना अधिनियम, 1948 में पंजीकृत होंगे तथा उत्पादन चालू करेंगे।


Popular posts
माँ कर्मा देवी जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं- दिनेश साहू प्रवक्ता मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी
Image
भक्ति मार्ग का जो यह अति सहज सरल साधन हैं, सप्रेम रामनामाकंन, इसमें त्याग और वैराग्य स्वतः आ धमकते हैं, चाहते हुए भी और नही चाहते हुए भी, स्वतः आना होता हैं उनको। 
Image
भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर,"राम" को छोड़ कर या राम नाम को छोड़ कर किसी अन्य की शरण जाता हैं, वो मानो कि, जड़ को नहीं बल्कि उसकी शाखाओं को,पतो को सींचता हैं, । 
Image
भगवान का निवास स्थान*
Image
रायसेन में डॉ राधाकृष्णन हायर सेकंडरी स्कूल के पास मछली और चिकन के दुकान से होती है गंदगी नगर पालिका प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही