नवागत कोतवाली टीआई धनेंद्र भदौरिया के पदस्थ होते ही न्यायालीन प्रकरण ने लिया विवाद का स्वरूप

नवागत कोतवाली टीआई धनेंद्र भदौरिया के पदस्थ होते ही न्यायालीन प्रकरण ने लिया विवाद का स्वरूप  जेएमएफसी न्यायालय से जारी है गिरफ्तारी व जमानती वारंट, जिला अभिभाषक ने किया विरोध, लगाया न्यायालय की अवमानना का आरोप  । दतिया जिला के पुलिस विभाग में भोपाल पुलिस मुख्यालय से स्थानांतरण होकर दतिया पदस्थ हुए नवागत कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया के न्यायालयीन प्रकरण ने विवाद का स्वरूप ले लिया है। जहां दतिया के जिला अभिभाषक संघ ने गुरुवार के दिन पुराने बार एसोसिएशन सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दतिया जेएमएफसी न्यायालय से गिरफ्तारी व जमानती वारंटी तथा एडवोकेट मोहर सिंह कौरव विरुद्ध तत्कालीन दतिया एसडीओपी एम एल ढोड़ी दायर परिवाद में आरोपी नवागत कोतवाली टीआई की नवीन पदस्थापना का विरोध किया है। वही जिला अभिभाषक संघ ने दतिया पुलिस विभाग जेएमएफसी न्यायालय से अन्य पुलिस व्यक्तियों के साथ नवागत कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया के लिए जारी गिरफ्तारी व जमानती वारंट तामीली नही करने का एव न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय की अवमानना करने का आरोप लगाया है तथा पक्षकार मोहर सिंह कौरव, बृजेन्द्र बैस ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। दरसल कोतवाली टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया का मामला दतिया जिला से जुड़ा हुआ है। जिसमे वह पूर्व में एस आई के रूप में पदस्थ होकर सेवाएं दे चुके है। दतिया के एडवोकेट मोहर सिंह कौरव के साथ मारपीट करने के मामले में तत्कालीन एसडीओपी मुन्ना लाल ढोड़ी के साथ, तत्कालीन टीआई रविन्द्र गर्ग, धनेंद्र भदौरिया, ए एस आई सुधांशु तिवारी, राजेन्द्र धुर्वे, ज्ञानेंद्र शर्मा, आरक्षक कौशल किशोर के न्यायालय से जमानती व गिरफ्तारी वारंट जारी है। जिला अभिभाषक संघ माननीय न्यायालय के आदेश के पालन हेतू कई बार ज्ञापन भी दे चुका है और आज कलेक्टर को भी इसी सन्दर्भ में ज्ञापन देकर कर नवागत टीआई धनेंद्र सिंह भदौरिया को कोतवाली टीआई पदस्थापना से मुक्त व गिरफ्तार कर न्यायालय सुपुर्द करने की मांग की है। वही धनेंद्र भदौरिया के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक अन्य परिवाद क्रमांक 33/2018 ई. फौ. बृजेन्द्र बैस बनाम मुन्नालाल ढोड़ी बगैरह विचाराधीन है। तथा मोहर सिंह कौरव के मामले में सुनवाई के लिए 09/06/2020 नियत की गई है। गौरतलब है मामला वीते वर्ष 2012 का है, जब मोहर सिंह कौरव ने इस घटना के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली थी। पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज नही होने की बजह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को डांक पंजीयन के माध्यम से अवगत कराया गया था तथा इसी आधार पर पुलिस द्वारा सुनवाई नही किये जाने पर एडवोकेट मोहर सिंह कौरव ने दतिया जेएमएफसी न्यायालय में एक प्राइवेट इस्तगासा दायर की थी। इस्तगासा में लगाए गए सभी साक्ष्यो के आधार पर न्यायालय ने पुलिस के सभी के लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को उपस्थित होने के आदेश दिये थे। लेकिन इस मामले में आज दिनांक तक कोई भी उपस्थित नही हुआ है। जिसके आधार पर दतिया में नवागत टीआई धनेंद्र भदौरिया का जिला अभिभाषक संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि दतिया में टीआई धनेंद्र सिंह की पदस्थापना क्या गुल खिलाती है।


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