जिले की समस्त औद्योगिक इकाईयां, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेन्सियां लॉकडाउन से रहेगी मुक्त उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही
मलखान सिंह रावत - रायसेन,
जिले में कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को टोटल लॉकडाउन रखे जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई हैजिसके तहत जिले में 12 जुलाई 2020 से प्रत्येक रविवार को प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी प्रकार के प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगेकलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत शासकीय तथा अशासकीय अस्पताल, मेडीकल स्टोर्स,पुलिस एवं प्रशासनिक गतिविधियां विद्युत विभाग एवं इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन के लिए इस आदेश से मुक्त रहेंगे। सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान मेडीकल आपातकाल,शवयात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगीघर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06 बजे से 09.30 बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। इसके साथ ही मण्डीदीप स्थित औद्योगिक इकाईयां एवं रायसेन जिले में स्थित अन्य समस्त औद्योगिक इकाईयों को लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई हैजिले में स्थित सभी पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। यह आदेश जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में आगामी आदेश तक प्रभाशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भा.द.वि. की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा