कोविड-19 के दौरान उपचुनाव के संबंध में बैठक संपन्न


दिव्यांग, कोरोना पॉजिटिव मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता कर सकते हैं डाक मतपत्र से मतदान - क्लेक्टर श्री पुष्प



मंदसौर कलेक्टर श्री मनोज पुष्प की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में कोविड-19 के दौरान उपचुनाव के संबंध में बैठक आयोजित की गई । बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि दौरान उन्होंने बताया कि दिव्यांग, कोरोना पॉजिटिव मतदाता एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता हैं वह डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं बैठक के दौरान दौरान कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ चौधरी, सीईओ जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद, चुनाव से जुड़े जिला अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति मास्क लगाए । चुनाव के लिए हाल/कमरे परिवेश में प्रवेश करते समय सभी व्यक्तियों की थर्मल चेकिंग की जावे सैनिटाइजर साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की प्रचलित कोविड-19 के निर्देश अनुसार सामाजिक दूरी का पालन किया जाए जहां तक संभव हो बड़े-बड़े हाल को चिन्हित कर उपयोग में लाया जाए जिससे सामाजिक दूरी के मानकों का पालन किया जा सके 1 कोविड-19 के निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए चुनावी दलों सुरक्षाबलों के परिचालक के परिचालक के लिए पर्याप्त संख्या में वाहनों का उपयोग किया जाए संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 संबंधित व्यवस्थाओं और प्रतिरोध उपयोग की निगरानी हेतु राज्य जिला एवं विधानसभा स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए जाएं जाएं जाएं 1 प्रथम एवं द्वितीय रेंडमाइजेशन और ईवीएम वीवीपट को बड़े हाल में तैयार किया जाए प्रत्येक अधिकारी जो ईवीएम वीवीपट को हाथ लगाएंगे उसे गलब्स दिए जाएं । जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान, मतगणना, चुनाव संबंधित स्टाफ को पर्याप्त संख्या रिजर्व में रखा जाए जिससे किसी चुनाव कर्मी के कोविड-19 लक्षण दिखने पर उसे बदला जा सके । चुनाव सामग्री किट एक विशाल एवं पर्याप्त बड़े आकार के हाल में तैयार की जाएगी जिसे सुरक्षा सफाई और सामाजिक दूरी के उपयोग CD IM का पालन हो सके |चुनावी स्टाफ के लिए तृतीय रेंडमाइजेशन का समय 24 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया जाए जिससे परीक्षण केंद्र पर भीड़ से बचा जा सके किसी एक मतदान केंद्र पर 1500 निर्वाचको के स्थान पर अधिकतम 1000 निर्वाचक ही होंगे । मतदान से 1 दिन पहले मतदान केंद्र का अनिवार्य सैनिटाइजेशन किया जाएगा । प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश स्थल पर निर्वाचन की थर्मल जांच पैरा मेडिकल स्टाफ अथवा आशा कार्यकर्ता द्वारा की जावे । प्रथम बार में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों से अधिक तापमान आने पर द्वितीय बार जांच की जाएगी और फिर भी तापमान अधिक रहता है तो ऐसे वोटर को टोकन प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसे कहा जाएगा कि वह मतदान के अंतिम दौर में आए कोविड-19 के प्रतिरोधों का अनिवार्यता पालन करते हुए ऐसे मतदान कराया जाए जाए महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग एक छाया वाला प्रतीक्षा करने का स्थान बनाया जाए यह मतदान केंद्र परिसर में रहेगा जिससे वोटर बिना अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता कर मतदान कर सकेंगे । प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश व निकासी स्थल पर साबुन और पानी का इंतजाम रहेगा । प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश और निकासी पर सैनिटाइजर रखा जाएगा । जो भी मतदाता फेस मास्क नहीं पहन कर कर आया है उन्हें मतदान केंद्र पर फेस मास्क दिया जाएगा


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