रायसेन / भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को लीज पर आवंटित भूमि के संबंध में राजस्व विभाग मप्र शासन के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी ने सभी कलेक्टर्स को भारत सरकार के विभागों, उपक्रमों के मामलों में समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं कि उन्हें लीज पर दी गई भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन के लिए ही हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 182 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा भारत सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को विषिष्ट प्रयोजन के लिए विभिन्न शर्तों के अधीन, भूमि लीज पर दी जाती है। पूर्ववर्ती वर्षों में राज्य शासन द्वारा भारत सरकार दूरसंचार विभाग को भूमियां लीज पर आवंटित की गई है। वर्तमान में इन भूमियों का उपयोग भारत सरकार के उपक्रम बीएसएनएल द्वारा किया जा रहा है। इन भूमियों पर राज्य शासन के आवंटन आदेश के बिना भू-अभिलेख में बीएसएनएल का नाम दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।
भारत सरकार के विभागों, उपक्रमों को लीज पर आवंटित भूमि के संबंध में निर्देश