कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस के मद्देनजर डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंधात्मक आदेष जारी

अलिराजपुर । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना जिसमें सम्पूर्ण म.प्र. राज्य के लिए नावेल कोरोना वायरस अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने जिले में आयोजित होने वाले विवाह, धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम जिसमें आमजन एकत्रित होते है, जिसमें ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे का उपयोग प्रत्येक कार्यक्रम में किया जाता है कोरोना वायरस के मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (1) (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे आदि के उपयोग पर 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध के आदेष जारी किये है।


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