उमरिया - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंषी ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूरे उमरिया जिले पर प्रभावी है। उमरिया जिले की राजस्व सीमा से गत मार्च से 20 दिवस की अवधि के लिए 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है। इस दौरान उमरिया जिले में स्थित भारत शासन के कार्यालय (स्वशासीधअधीनस्थ कार्यालय एवं लोक निगम) बंद रहेंगे। रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषालय, लोक सुविधा, जिनमें पेट्रोलियम,सीएनजी,एलपीजी, पीएनजी शामिल है,आपदा प्रबंधन, पॉवर उत्पादन एवं वितरण इकाईयां,पोस्ट आफिस, जिला सूचना विज्ञान केन्द्र एवं पूर्व चेतावनी एजेन्सियां इसका अपवाद रहेगी अर्थात उक्त कार्यालय, संस्थान खुले रहकर कार्यरत रहेंगे। उमरिया जिले में स्थित म.प्र. शासन के कार्यालय (स्वशासी,अधीनस्थ कार्यालय एवं लोक निगम) बंद रहेंगे। पुलिस,होमगार्ड, सिविल डिफेंस,अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवायें,आपदा प्रबंधन,जेल, जिला प्रशासन, कोषालय, विद्युत आपूर्ति पेयजल आपूर्ति, साफ-सफाई,समस्त नगरीय निकाय के कार्यालय इसका अपवाद रहेगा अर्थात उक्त कार्यालय। संस्थान खुले रहकर कार्यरत रहेंगे। (नगरीय निकाय केवल साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के लिए आवश्यक स्टाफ के साथ कार्य करेंगे) उमरिया जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं निजी क्षेत्र में संचालित अस्पताल एवं अन्य संबंधित चिकित्सा संस्थान, जिनमें उत्पादन एवं वितरण इकाईया शामिल है,यथा डिस्पेंसरीज, कैमिस्ट एवं चिकित्सा उपकरणों की दुकान, लेबोरेटरीज, गली निकी नर्सिंग होम, एम्बुलस इत्यादि पूर्ववत खुले एवं अनुमत्य रहेगी। कार्यरत रहेंगे। समस्त चिकित्सा कर्मियो,नसा,पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य सहायक अस्पताल सेवायें समस्त मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रह सकते है, किन्तु समस्त मेडिकल स्टोर्स संचालक दवा विक्रय के समस्त उपभोक्ताओं के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से दो उपभोक्ताओं के मध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखकर लाइन बनाकर दवा विक्रय करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त व्यावसायिक एवं निजी संस्थान बंद रहेंगे - सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित राशन की दुकाने किराना, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं मिल्क दूध, मांस एवं मछली, पशु चारे की दुकाने निम्न प्रावधान के अंतर्गत खुली रहेंगी। उमरिया नगर में स्थित मुख्य थोक सब्जीफल मण्डी से मात्र फुटकर विक्रेताओंध्ठेलेवालों को ही सब्जियों का विक्रय किया जावेगा अर्थात सीधे उपभोक्ताओंआमजनता को थोक सब्जी मण्डी से विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। ठेले वाले अपने चलित ठेलों के माध्यम से विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में संपूर्ण दिवस सब्जियां फलों के विक्रय कोई भी नागरिक मास्कास्वच्छ रुमालध्गमछा से चेहरे को ढके बिना नही निकलेगा। उमरिया जिले में समस्त सड़क परिवहन निलंबित रहेगा। अत्यावश्यक सामग्री के परिवहन, अग्निशमन,कानून एवं व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं,स्थानीय निकायों,दवा सामग्री के परिवहन में संलग्न वाहन एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के संलग्न वाहन इसका अपवाद रहेगे। उमरिया जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, लॉज इत्यादि बंद रहेंगे। उमरिया जिले के समस्त शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च,कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे। उमरिया जिले के सभी धर्मों के धर्म स्थल जनता के लिए पूर्णतरू बंद रहेंगे। कोई भी धार्मिक समागम अनमत्य नहीं होगा। उमरिया जिले में समस्त सामाजिक, राजनीतिक,खेल, मनोरंजन,अकादमिक,सांस्कृतिक,धार्मिक कार्यक्रम एवं समागम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसके अंतिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना प्रतिबंधित रहेगा। 15 फरवरी 2020 के पश्चात उमरिया जिले में आये एवं ऐसे समस्त व्यक्ति जिन्हें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होम आईसोलेशन अथवा क्वारेंटाईन में एक निश्चित समयावधि में रहने हेतु निर्देशित किया गया है. यदि उक्त निर्देशों का पालन करने में असफल रहते है तो उनके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। संपूर्ण उमरिया जिले में अनुमत्य अवधि में स्वास्थ्य कारणों को छोडकर एक मोटर साईकिल स्कूटर साईकिल पर एक से अधिक व्यक्ति तथा कार जीप इत्यादि वाहनों में दो से अधिक व्यक्ति बैठाना पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा। कारजीप में चालक के अलावा दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठेगा। उमरिया जिले से बाहर जानेवाले समस्त व्यक्तियों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के द्वारा पास जारी किये जावेगे तथा जिले की सीमा के अंतर्गत एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में जाने वाले व्यक्तियों को पास यात्रा प्रारंभ करने के अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये जावेगे। इस आदेश में उल्लेखित तथा अन्यथा जहां कही भी पास की आवश्यकता हो,पास संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे। चूंकि वर्तमान में गेहूं की फसल कटाई का समय चल रहा है, अतः हार्वेस्टर का संचालन अनुमत्य रहेगा तथा जो कृषक श्रमिकों के माध्यम से फसल कटाई करवाना चाहते है,वे यह सुनिश्चित करेंगे कि पांच से अधिक श्रमिक उक्त कार्य में नियोजित न हो तथा उक्त श्रमिकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखना एवं आवश्यक मास्क, सेनेटाईजेशन सुनिश्चत करेंगे। जो कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करेगा वह आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, सहपठित भा.दं.सं. की धारा 188 एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। आदेश 26 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 की मध्य रात्रि तक तक प्रभावशील रहेगा।
उमरिया जिला को 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया जाता है।