उमरिया - भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेष के परिपालन में तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड -19 ;कोरोना वायरस) संक्रमण के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर 3 मई 2020 तक लॉकडाउन की अवधि को बढाया गया हैकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंषी ने आम लोगो को दैनिक जीवन में हो रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये गृह मंत्रालय भारत सरकार से कुछ चयनित सेवाओंए उपक्रमों में आंशिक छूट देने हेतु जारी निर्देषों के तहत उमरिया जिले में भी आंषिक छूट देते हुए योजनाओं के संचालन की अनुमति दी है। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिन परियोजनाओं में छूट दी गई है उनमें समस्त ऐसी औद्योगिक इकाईया जो नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित है नगरीय सीमा के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित औदयोगिक व्यवसायिक का संचालन ए निर्माण एवं अन्य औद्योगिक इकाईया जो गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा आदेश अनुपालन की शर्तों पर संचालन की अनुमति होगी
आवश्यक वस्तुओं दवाईयों चिकित्सा उपकरणों दवाओं के निर्माणए पैकिंग हेतु आवश्यक सामग्री का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के संचालन की अनुमति होगीसमस्त कोयला उत्पादन परियोजना तथा कोयला सहित समस्त खनिजों का परिवहन एवं गौण खनिजों का उत्खनन परिवहन तथा खदानों में विस्फोटकों की आपूर्ति करने वाली इकाईयांए संस्थायेंए ७ नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित ईंट भट्ठों के संचालन की अनुमति दी गई इसी तरह इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड कटनी-सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना प्रथम तल मारुती सुजुकी शोरूम के ऊपर गिंजरी पुलिस चौकी के समीप नेशनल हाईवे-7 जबलपुर रोड कटनी (म.प्र.) द्वारा प्रोजेक्ट संचालन की अनुमति चाही गई थी जिन्हें जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की है। इन शर्तो में सभी सार्वजनिक स्थानए कार्यस्थल पर फेस माक्स पहनना अनिवार्य होगा। . सार्वजनिक स्थान कार्यस्थल एवं परिवहन में कार्यरत लोगों द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग नाम का पालन किया जावेगाकोई भी संस्थाए प्रबंधक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक लोगों के जमाव की अनुमति नही देगा। सभी कार्य स्थल पर तापमान स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजर इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। .
कार्यस्थल पर दो शिफ्ट के मध्य एक घंटे का अंतराल रखा जायेगा एवं लंच ब्रेक इत्यादि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना होगा65 वर्ष से अधिक उम के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जिनका कोई अन्य पूर्व से बीमारी से एवं 5 वर्ष से कम आयु के माता-पिता को घर से कार्य किये जाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। बाहर से आने वाले कामकारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा एवं एवं इंतजाम किया जायेगा। इसके लिये सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की निर्भरता नही होगीवाहन की पूर्ण क्षमता के केवल 30.40 प्रतिशत क्षमता पर यात्री को ही एक बार बैठने की अनुमति होगी। . भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समयसमय पर जारी निर्देशोए आदेशों का कडाई से पालन करना अनिवार्य होगा। . उपरोक्त निर्देशों के पालन न होने की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी