किसानों से उपार्जित गेहूं को भण्डारण करने हेतु ग्राम चंसुरा में कैप निर्माण हेतु संचालक भौतिकी तथा खनिकर्म द्वारा खनिज रेत उठाने की दी अनुमति

उमरिया - म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के अंतर्गत त्वरित प्रभाव से कैप निर्माण का कार्य उमरिया जिले के बेसहनी (चन्दिया व खुटार मानपुर) में किसानों से उपार्जित गेहूं को भण्डारण करने हेतु कैप निर्माण का कार्य बरसात नजदीक होने एवं भण्डारण के दृष्टिगत समय सीमा में त्वरित गति से करने हेतु कलेक्टर द्वारा संचालक भौतिकी एवं खनिकर्म को 5 हजार घनमीटर रेत अधिकृत ठेकेदार को देने की अनुमति हेतु लेख किया गया था ।


संचालक भौतिकी तथा खनिकर्म मप्र द्वारा लोक हित में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत म.प्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 66 के तहत इस प्रकरण को विशेष प्रकरण मानते हुए समस्त नियमों को शिथिल करते हुए उमरिया जिले के तहसील मानपुर के ग्राम चन्सुरा के खसरा क्रमांक 61 के रकबा 10300 हेक्टेयर क्षेत्र से 5000 घनमीटर रेत उत्खनन व परिवहन की अनुमति उक्त कैप निर्माण हेतु म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन उमरिया को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अग्रिम रायल्टी जमा कराकर उपरोक्त प्रयोजन हेतु ई.टी.पी. के माध्यम से निकासी की अनुमति 30 जून 2020 अथवा जिले के सफलतम निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने की दिनांक (दोनों में से जो पहले हो) तक प्रदान की है


उपरोक्तानुसार अग्रिम रायल्टी जमा कराने के उपरांत म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टक कॉरपोरेशन उमरिया को उनके अधिकृत ठेकेदार के माध्यम से कैप निर्माण कार्य हेतु रेत की आपूर्ति करना सुनिश्चित कराने को कहा गया है।


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