उमरिया 12 मई . रीवा एवं शहडोल संभाग क कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव न. निर्देश दिय. हैं कि ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग मद की 50 प्रतिशत राशि स. पद्मजलए स्वच्छताए रनवाटरए हार्वेड्डस्टग जल की रिसाइकिलिंग क कार्य करायें जाय। इनको शामिल कर ग्राम पंचायत क अनुमोदन स. संशोधित जीपीडीपी 2020.21 तझार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करें। कमिश्नर डॉ. भार्गव न. कहा कि ग्राम पंचायतों द्वारा पयजलए स्वच्छता एवं जल की रिसाइकिलिंग करन. क कार्य लिय. जाय जझ. पयजल हतु तालाब निर्माणए पयजल कूप निर्माणए शासकीय भवनों में रनवाटरए हार्वेड्डस्टगए जल की रिसाइकिलिंगए सोख्ता गढ्ढाए वर्षा क जल को गिट्टी रत आदि की संरचना बनाकर फिल्टर कर कूप पुनभरणए पयजल कूप की मरम्मतए गहरीकरणए पयजल संग्रहण हतु भू-स्तरए टंकी निर्माणए गंद. पानी की निकासी हतु नालीए नालाए निर्माण एवं कव्हर करनाबारह मासी पानी की उपलब्धता होन. पर सामुदायिक शौचालयए स्नानागारए शासकीय भवनों में महिला सामुदायिक शौचालयए स्नानागारए शासकीय भवनों में महिला एवं पुरूष शौचालय का निर्माण सामुदायिक कचरा पटी स्थापित करनाए मझ्युअल कचरा गाड़ी क्रय करनाए कचरा संग्रहण कन्द्रए सामुदायिक गोबर गझए जझ्यक खाद यूनिट की स्थापना करना जिसका संचालन स्वसहायता समूह क माध्यम स. किया जायगा।
सुरक्षा एवं जल की उपलब्धता होन. पर न्यूनतम 10 हजार वर्गफिट स. अधिकतम एक एकड़ क्षत्र में सामुदायिक पार्क का निर्माण कर पौध रोपण करना पार्क में पवर ब्लाकए बैंचए फुटपॉथ का निर्माण कर लाइट लगायी जाय। उन्होंन. कहा कि एसी नल जल योजनाएं जो ग्राम पंचायतों द्वारा स्वंय स्थापित की गयी हैं या पीएचई द्वारा ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गयी हइउनका संधारण किया जाना हइ पयजल प्रदाय हतु पाइप लाइन का विस्तारए पशुओं क पानी पीन. हतु संरचना का निर्माणए ग्राम पंचायत की साफ-सफाई एवं सामग्री क्रय की जाय। पुरान. पयजल एवं वावड़ियों का सुधारए घाटों की पोताई एवं साफ-सफाई स्टाप डझए चक्र डझ इनकी मरम्मत एवं गट का सुधारए इंसीनटर की स्थापना अन्य जल संबर्धन जल संरक्षण तथा स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य जिसकी जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुशंसा की जाय। निम्न कार्य नही कराय. जा सकत. आरो वाटर प्लांट की स्थापनाए हडपंप खननए ट्यूब बल खननए पयजल परिवहनए पयजल टैंकर क्रय करनाए मोटर पंप क्रय एवं मरम्मत कार्य नहीं कराया जा सकता। सफाई कर्मी का वतन एवं स्थापित की गयी यूनिट क संचालन पर व्ययए मझ्युअल कचरा गाड़ी क अतिरिक्त अन्य डीजल या पट्रोल स.संचालित कचरा गाड़ीए नवीन स्टाप डझ एवं चक़ डझ का निर्माण नहीं कराया जा सकता
कमिश्नर न. कहा कि 15वें वित्त आयोग मद स. कुल प्राप्त राशि क 50 प्रतिशत राशि स. नवीन अधोसंरचना का निर्माण कराया जा सकता हइ जझ. रपटाए पुलिया (ग्राम पंचायत आवादी क्षत्रए शासकीय भवनों तथा शमशान घाटए कब्रिस्तान को आवादी क्षत्र स. जोड़न. वालों रास्तों पर)ए बाउंड्रीबाल का निर्माण पंचायत भवनए कब्रिस्तानए शमशान घाटए स्कूलए आंगनवाड़ीए शासकीय भवन एवं सामुदायिक भवनों मेंए काजी हाउस (2 हजार स. अधिक जनसंख्या वाल. ग्रामों में माडल प्राक्कलन एवं ड्राइंग अनुसार)ए पुस्तकालय भवन का निर्माणए बाजार चबूतरए दुकान का निर्माण एवं चौपाल क लिए चबूतर. का निर्माणए यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण (मानक प्राक्कलन एवं ड्राइंग अनुसार)ए पवर ब्लॉक सड़क का निर्माण (शासकीय संपत्ति क भीतरए कवर्ड क्झ्प स में तथा भवन को जोड़न. हतु (मानक प्राक्कलन एवं ड्राइंग अनुसार )ए एलईडी स्ट्रीट लाइट (ऊर्जा विभाग क स्पशिफिकशन अनुसार)ए निरूशक्तजनों क लिए बाधारहित वातावरण निर्माणए रङ्प का निर्माणए पंचायत भवन की मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मतए भवन की मरम्मत तथा अन्य शासकीय भवनों की मरम्मतए पुताई एवं बिजली फिटिंग का कार्य किया जा सकता हइ उन्होंन. बताया कि उपरोक्त श्रणी में निम्न कार्य नहीं कराय. जा सकत. जझ. मुरमीकरणए ग्रवल सड़क का निर्माणए स्वागत द्वारए प्रतिमा स्थापनाए सौर ऊर्जा लाइट संबंधी मरम्मत कार्य एयर कंडीशनए मोबाइलए लइटॉपए टीव्हीए फ्रीज क्रय नहीं किय. जा सकत! सड़क पर लगन. वाल. साइन बोर्ड ग्राम पंचायत द्वारा कार्यालयीन व्ययए स्थापना व्ययए वतन मानदय का भुगतानए टन्ट किरायाए स्वल्पाहार पर व्ययए विज्ञापन बझर पर व्यय नहीं किया जा सकता। उन्होंन. कहा कि 15वें वित्त आयोग मद क अन्तर्गत कार्यों को प्राथमिकता क क्रम में चयन कर परीक्षण उपरांत जीपीडीपी 18 मई क पूर्व ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करें।