जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया गया है. उमकैद की मिली थी सज़ा


जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा कर दिया गया है. उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल से 18 अन्य कैदियों के साथ रिहा किया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के सज़ा की रिव्यू करने वाली बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर इन लोगों की रिहाई के आदेश दिए हैं. रिव्यू करने वाली बोर्ड ने यह अनुशंसा पिछले महीने दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता वाली मीटिंग के बाद की थी. पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को 2006 में जेसिका लाल हत्याकांड का दोषी करार दिया गया था. दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में 30 अप्रैल, 1999 को जेसिका लाल के ड्रिंक्स सर्व करने से मना करने पर मनु शर्मा ने उन्हें गोली मार दी थी. जेसिका लाल के क़त्ल के आरोप में मनु शर्मा और अन्य अभियुक्तों पर निचली अदालत में सात साल मुक़दमा चला


, जिसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया. लेकिन दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की. हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को इस मामले में दोषी करार दिया. वहां उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में इस सज़ा की पुष्टि की. बीते दो साल से मनु शर्मा अच्छे व्यवहार के चलते ओपन जेल में सज़ा काट रहे थे. उन्हें काम के लिए सुबह आठ बजे जे से बाहर जाने के लिए इजाज़त थी और वे शाम 6 बजे तक लौट आते थे. वे कैदियों के पुर्नवास संबंधी संगठन के साथ काम कर रहे हैं.


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