बैतूल जिले की सीमा में आगामी आदेश तक सम्पन्न होने वाले विवाह कार्यक्रमों में वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10 व्यक्ति (5-5 दोनों पक्षों से) सम्मिलित होकर यह कार्यक्रम कर सकेंगे।

बैतूल / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने बताया कि गुरुवार 23 अप्रैल को आयोजित आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि माह अप्रैल एवं मई 2020 में बहुतायत संख्या में विवाह कार्यक्रम सम्पन्न होंगे, परन्तु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिले में लॉकडाउन प्रभावशील है, जिसके फलस्वरूप विवाह कार्यक्रम सम्पन्न कराने में कठिनाई उत्पन्न होगी। उन्होंने बत कि भारत सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के परिशिष्ट-एक के बिन्दु क्रमांक-4 में जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार के एकत्रीकरण को विनियमित कर सकेंगे। इस क्रम में बैतूल जिले की सीमा में आगामी आदेश तक सम्पन्न होने वाले विवाह कार्यक्रमों में वर एवं वधू पक्ष के अधिकतम 10 व्यक्ति (E दोनों पक्षों से) सम्मिलित होकर यह कार्यक्रम कर सकेंगे। विवाह कार्यक्रम पूर्णत: घर में ही होंगे एवं किसी तरह के खुले स्थान में यथा सडक़ आदि उपयोग नहीं किया जाएगा। इस कार्यक्रम में दोनों पक्ष न्यूनतम 06 फुट की दूरी पर आपस में रहेंगे, मास्क पहनेंगे व अन्य सुरक्षात्मक उपाय करेंगे इन कार्यक्रमों हेतु किसी प्रकार के ध्वनि विस्तार यंत्र का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि यह कार्यक्रम करने के लिए जिले के नागरिक स्वत रहेंगे एवं इस हेतु किसी पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ___ कलेक्टर ने बताया कि यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जा सके। अतएव यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।


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