बैतूल - होम क्वारेंटाइन किए गए लोग घरों से बाहर न निकलें --- हो सकती है एक साल की सजा ------ कलेक्टर ने दिए सघन निगरानी के निर्देश 

बैतूल - होम क्वारेंटाइन किए गए लोग घरों से बाहर न निकलें --- हो सकती है एक साल की सजा ------ कलेक्टर ने दिए सघन निगरानी के निर्देश  ------ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राकेश सिंह ने होम क्वारेंटाइन किए लोगों निर्देश दिये हैं कि वे क्वारेंटाइन अवधि में घरों से बाहर न निकलें.यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 (ब) तथा अन्य  अधिनियमों के तहत पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा  .जिसमें उल्लंघन कर्ता को एक साल तक की सजा हो सकती है . कलेक्टर ने जिले के समस्त इंसिडेंट कमांडर्स एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है  कि वे सघन निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कोई भी संस्थागत अथवा होम क्वारेंटाइन व्यक्ति क्वारेंटाइन नियमों का उल्लंघन न करे एवं क्वारेंटाइन स्थल से बाहर न निकले .यदि कोई उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जाए.


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