बिना मास्क के घूमते पाये जाने पर तहसीलदार बिलासपुर ने 50 लोगों पर किया जुर्माना


उमरिया - कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास शासन प्रशासन द्वारा लगातार किये जा रहे है तथा लोगों को इस महामारी बचाव के लिये कोविड19 गाइड लाइन का पालन करने अपील की जा रही है। जिला ए तहसील ए ग्राम स्तर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिन्ग का पालन करने और मास्क लगाने के निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गये है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेसिंग का पालन करनें मास्क लगाकर घर से बाहर निकलनाए भीड़ भाड से बचना तथा बार बार साबुन पानी से हाथ धोना आवश्यक है। समझाइश के बाद भी कुछ लोगों द्वारा निर्देशों का पालन नही किया जा रहा है। स्वयं को अपने परिवार और अपने परिवेश को जोखिम में डाल रहें है।


तहसील क्षेत्र अंतर्गत बिलासपुर में साप्ताहिक बाजार में दुकानदारो द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर तहसीलदार बिलासपुर आशीष चतुर्वेदी द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की गई। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और बिना मास्क लगाए घूमते पाये जाने पर 50 व्यक्तियों को 5000 जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया गया और समझाईश दें कर छोड़ा गया कि भविष्य में बिना मास्क के घूमते पाये जाने पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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