शराब दुकान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी 3 दिन में शराब दुकान खोलने के आदेश 3 दिन में शराब दुकान नही खोले जाने पर टेंडर निरस्त माना जाएगा (बैतुल से आशीष पेंढारकर की खबर)

*शराब दुकान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी* *3 दिन में शराब दुकान खोलने के आदेश* *दिन में शराब दुकान नही खोले जाने पर टेंडर निरस्त माना जाएगा* मप्र शराब दुकान को लेकर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच मे चल रहा गतिरोध हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद खत्म हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि जो भी शराब ठेकेदार सरकार की वर्तमान शर्तो पर दुकान संचालित करना चाहते है वो 3 दिन में शपथ पत्र कोर्ट में दे दे। जो शराब ठेकेदार 3 दिन में शपथ पत्र जमा नहीं करते है उस परिस्थिति में उस दुकान का टेण्डर निरस्त माना जायेगा। इसके बाद मप्र आबकारी विभाग दुकान का टेंडर दोबारा बुलवाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। जो ठेकेदार शपथ पत्र दे देते है उनको लागू शर्तो के आधार पर शराब दुकानों के संचालन की अनुमति मिल जाएगी जिसके बाद वो अपनी दुकानें खोल सकते है। गौरतलब है कि मप्र के 30 शराब ठेकेदारो ने मप्र आबकारी विभाग की शर्तों पर शराब दुकाने ना खोल हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर अंतरिम आदेश जारी किया है।


Popular posts
रायसेन में डॉ राधाकृष्णन हायर सेकंडरी स्कूल के पास मछली और चिकन के दुकान से होती है गंदगी नगर पालिका प्रशासन को सूचना देने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही
मनरेगा के तहत आथिक.विकास को ठेंगा दिखा रही पंचायती राज व्यवस्था 
Image
बैतूल पाढर चौकी के ग्राम उमरवानी में जुआ रेड पर जबरदस्त कार्यवाही की गई
Image
दैनिक रोजगार के पल परिवार की तरफ से समस्त भारतवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं
Image
ग्राम बादलपुर में धान खरीदी केंद्र खुलवाने के लिये बैतूल हरदा सांसद महोदय श्री दुर्गादास उईके जी से चर्चा करते हुए दैनिक रोजगार के पल के प्रधान संपादक दिनेश साहू
Image