केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में लॉकडाउन को दो सप्ताह बढ़ाने की घोषणा कर दी है. नया लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लागू होगा. गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में कई तरह की ढील दी गई हैं. मगर पूरे देश में हवाई जहाज़, रेल, मेट्रो और दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से आवाजाही पर रोक जारी रहेगी. हालाँकि, विशेष उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क, रेल और वायु मार्ग के इस्तेमाल की अनुमति होगी. सभी शिक्षण संस्थान,ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान और ऐसी सभी जगहें बंद रहेंगी जहाँ ज़्यादा लोग जुट सकते हैं. गृह मंत्रालय ने साथ ही लोगों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर-ज़रूरी कामों के लिए बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है. उसने साथ ही 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी बिना ज़रूरी काम के बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है.
देश में लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा, अब 17 मई तक लॉकडाउन